ITR रिफंड में देरी, जानिए कारण और तुरंत समाधान

On: November 21, 2025 3:11 PM
Follow Us:
ITR

ITR: हर साल की तरह इस साल भी कई करदाता अपने आयकर रिफंड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भरे गए ITR (आयकर रिटर्न) का रिफंड कई लोगों के बैंक खातों में अभी तक नहीं आया है। यह सवाल सबसे आम है कि आखिर कब हमें रिफंड मिलेगा और क्यों कुछ मामलों में देरी हो रही है।

रिफंड में देरी के पीछे की वजह

ITR
ITR

सीबीडीटी के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि कुछ मामलों में रिफंड की प्रक्रिया इसलिए धीमी है क्योंकि आयकर विभाग उन रिटर्न की समीक्षा कर रहा है जिनमें गलत कटौती या दावों की संभावना हो सकती है। कुछ करदाताओं को उनके रिटर्न में कोई जानकारी छूट जाने पर संशोधित रिटर्न जमा करने के लिए भी संपर्क किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि कम मूल्य वाले रिफंड जारी किए जा रहे हैं और बाकी रिफंड इस महीने या दिसंबर तक जारी होने की उम्मीद है।

रिफंड की स्थिति कैसे चेक करें

करदाता अपनी रिफंड की स्थिति ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले पोर्टल के होमपेज पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद e-File टैब में जाकर ‘Income Tax Returns’ और फिर ‘View Filed Returns’ पर क्लिक करें। यहाँ आप अपने इच्छित असेसमेंट वर्ष के रिफंड की स्थिति देख सकते हैं। ‘View Details’ पर क्लिक करने से आप फाइल किए गए ITR का पूरा लाइफ साइकिल विवरण भी देख सकते हैं।

आम कारण जिनसे रिफंड में देरी होती है

ITR
ITR

आयकर रिटर्न में कोई गलती होने पर रिफंड प्रक्रिया धीमी हो सकती है। यदि विभाग को आपके ITR में कोई संख्यात्मक या विवरण संबंधी त्रुटि मिलती है, तो आपका रिफंड समीक्षा के लिए रखा जाता है। बैंक खाते की गलत या निष्क्रिय जानकारी भी रिफंड को रोक सकती है। रिफंड केवल उसी बैंक खाते में जमा होगा जो प्री-वैलिडेटेड हो और पैन कार्ड से मेल खाता हो। अगर IFSC कोड गलत है या बैंक खाता बंद हो चुका है, तो भी देरी हो सकती है।

Frequently Asked Questions (FAQs)

प्रश्न: मैं अपने ITR रिफंड की स्थिति कैसे देख सकता हूँ?
उत्तर:
आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करके ‘View Filed Returns’ में जाकर रिफंड स्टेटस देख सकते हैं।

प्रश्न: अगर मेरे रिफंड में देरी हो रही है तो क्या करूँ?
उत्तर:
सबसे पहले सुनिश्चित करें कि आपके बैंक खाता विवरण सही और प्री-वैलिडेटेड है। यदि गलती नहीं है, तो विभाग से संपर्क करें या संशोधित रिटर्न जमा करें।

प्रश्न: क्या रिफंड समय पर न मिलने पर ब्याज मिलेगा?
उत्तर:
हाँ, अगर रिफंड में देरी होती है तो आयकर विभाग ब्याज सहित भुगतान करता है, लेकिन इसकी गणना रिफंड के देरी के कारण पर निर्भर करती है।

Disclaimer: यह जानकारी केवल सामान्य मार्गदर्शन के लिए है। करदाता को अद्यतन नियम और निर्देशों के लिए आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या अपने कर सलाहकार से संपर्क करना चाहिए।

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now